जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता: उत्तराखंड में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक

Published: 14 Oct 2026, 01:41 PM
Category: राज्य   |   By: Himalaya Ratan

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने जनस्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य में गुटखा, पान मसाला और अन्य तंबाकू एवं निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों की बिक्री पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने मंगलवार को इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार, इन उत्पादों का निर्माण, भंडारण और वितरण भी पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा।

यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन) विनियम, 2011 के तहत लिया गया है। इन कानूनों के तहत खाद्य उत्पादों में तंबाकू और निकोटिन का उपयोग वर्जित है, लेकिन गुटखा और पान मसाला जैसे उत्पाद इस नियम का उल्लंघन करते पाए गए थे।

आयुक्त ने अपने आदेश में जोर दिया कि जनस्वास्थ्य को होने वाले गंभीर खतरों को देखते हुए ऐसे उत्पादों पर प्रतिबंध लगाना अत्यंत आवश्यक है। यह एक दूरगामी कदम है जो प्रदेश के नागरिकों को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से बचाने में मदद करेगा।

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